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30 सितंबर तक PAN को Aadhaar से जरूर करवा लें लिंक, वरना बड़े नुकसान के लिए रहे तैयार

Penny Stock



Pan Card को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को निवेशकों से प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने को कहा। इसका अनुपालन करने में विफल रहने पर किसी व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे पहले फरवरी 2020 में एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कहा गया था कि 1 जुलाई, 2017 तक व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाएगा अगर वह 30 सितंबर 2021 तक आधार से जुड़ा नहीं है।

प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है ऐसे में सीबीडीटी अधिसूचना के मद्देनजर, बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों सहित सभी सेबी पंजीकृत संस्थाओं को अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और ग्राहक द्वारा 30 सितंबर के बाद नए खाते खोलते समय केवल ऑपरेटिव पैन (आधार संख्या से जुड़ा) को स्वीकार करना चाहिए। , नियामक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा यह जानकारी दी थी। साथ ही, सभी मौजूदा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए 30 सितंबर से पहले अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ना सुनिश्चित करने और प्रतिभूतियों में अपने लेनदेन पर अधिसूचना के गैर-अनुपालन के किसी भी परिणाम से बचने के लिए कहा गया है।


पैन-आधार लिंक कराने का तरीका

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